ICICI Bank से लिए हुवे Videocon Loan पर मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है। वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत ने अदालत में दायर याचिका में कहा है कि कथित ICICI – Videocon ऋण धोखाधड़ी मामले में CBI द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने जेल से रिहाई की भी मांग की थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की याचिका पर फैसला रख लिया है। ICICI-Videocon ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी और उन्होंने जेल से रिहाई की भी मांग की थी।
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CBI ने 26 दिसंबर, 2022 को धूत को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। धूत ने प्राथमिकी को रद्द करने और जांच पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने जमानत पर रिहा होने की भी मांग की है। मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने 29 दिसंबर को कोचर और धूत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद, धूत ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
विशेष अदालत ने 5 January को उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके पास धूत को हिरासत में भेजने के अपने आदेश की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है। इससे नाराज होकर धूत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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